टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (18 अक्टूबर 2023)
उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है।आजम खान और उनके परिवार को यह सजा फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुनाई गई है।
• बीजेपी विधायक ने दर्ज करवाया था मामला
दरअसल, साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला रामपुर के स्वर सीट से चुनाव लड़े थे, उन्हें इस सीट से जीत भी मिली थी।लेकिन उनके विरोधी और बीएसपी नेता नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला की उम्र को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला का उम्र चुनाव लडने का नहीं है और उन्होंने गलत दस्तावेज का इस्तेमाल किया है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बर्थ सर्टिफिकेट पर उनकी जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। जबकि अब्दुल्ला के शैक्षणिक प्रणाम पत्र पर उनकी जन्मतिथि 01 जनवरी 1933 दर्ज थी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर दर्ज तिथि के मुताबिक वह साल 2017 में चुनाव लडने योग्य नहीं थे। साल 2019 में रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज थाने में उनके खिलाफ दो जन्म तिथि का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज करवाया था। अब इस मामले में कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है।।