राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, नहीं खाली करना होगा सरकारी बंगला

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (17 अक्टूबर 2023): राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। दिल्ली HC ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर से अंतरिम रोक हटाने के फैसले को किया रद्द।

कोर्ट ने कहा कि “रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता”। निचली अदालत ने कहा था कि चड्ढा को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना अंतरिम राहत दी गई थी।।