टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (29 सितंबर 2023): इस साल प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार राज्य ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य ने ऐसी नियुक्तियों के संबंध में अंतरिम निर्देशों/स्पष्टीकरणों के लिए अपने आवेदन को खारिज करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। बता दें कि इसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा बीएड करने की नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र डिग्री धारकों के लिए, राज्य ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए पटना एचसी का रुख किया था।
यह कहते हुए कि जब SC ने अपना आदेश पारित किया तो उसने BeD उम्मीदवारों सहित अपनी भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी, बिहार राज्य ने SC के आदेश के कारण उत्पन्न अनिश्चितता पर उच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बाध्यकारी प्रकृति पर स्पष्टता की कोई कमी नहीं है।