महिला आरक्षण बिल एक ऐतिहासिक फैसला: SCBA के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ आदिश सी अग्रवाल

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (23 सितंबर 2023): महिला आरक्षण बिल अर्थात् ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ लोकसभा एवं राज्यसभा में भारी बहुमत से पास हो गया है। देशभर में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा जारी है। इस खास मुद्दे पर टेन न्यूज की टीम ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ आदिश सी अग्रवाल से खास बातचीत की।

टेन न्यूज से खास बातचीत में आदिश सी अग्रवाल ने बताया कि, ” कई बार सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश की परंतु सरकार में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसको पास कर सके मगर मोदी सरकार जो सोचती है वह करती है। मोदी जी ने यह समझा कि महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण भी करना है। पहले लोकल बॉडीज में महिलाओं को छूट मिलती थी अब महिला आरक्षण कानून लागू होने से महिलाओं को राजनीति में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। वह अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगी।”

आगे उन्होंने कहा कि , “महिला आरक्षण बिल लागू होने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एससी – एसटी के नेताओं को फायदा होगा इससे सभी लोगों को फायदा पहुंचेगा । भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण महिलाओं तक बहुत सी चीजें नहीं पहुंच पाती है तथा शिक्षा भी नहीं पहुंच पाई है। तो अभी के समय के लिए 33% आरक्षण बहुत ही फायदेमंद और कारगर साबित होगा इससे सभी वर्ग की महिलाओं को फायदा पहुंचेगा । कुछ रिमोट क्षेत्रों में ज्यादातर महिलाएं नीचे तबके की आती हैं उन जगहों पर गरीब होते हुए भी वह इलेक्शन जीत जाती है, क्योंकि वहां सब एक समाज के लोग होते हैं। परंतु दिल्ली और हरियाणा जैसी जगह में उनके लिए दिक्कत हो जाती है। इस बिल के माध्यम से पार्लियामेंट और असेंबली में महिलाओं को आने का अच्छा मौका मिलेगा और उन्हें अब किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा ।”

33 फीसदी आरक्षण मिलने से देश के सर्वोच्च सदन में महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। देश की आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले से पूरे देश की महिलाओं में आत्म सम्मान और आत्म विश्वास का भाव पैदा होगा।।