राज्यसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल, कानून मंत्री बोले- परिसीमन आयोग तय करेगा कि कौन-सी सीट महिलाओं को दी जाएगी

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (21 सितंबर 2023): संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का आज यानी गुरुवार को चौथा दिन है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित होने के बाद आज राज्यसभा में पेश कर दिया है। इस दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि कौन-सी सीट महिलाओं को दी जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा।

इस बिल को पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि “मैं आज जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया हूं, उसके माध्यम से अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक खंड जोड़ा जाएगा। जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह एक बड़ा कदम है।”

उन्होंने आगे कहा कि “यह आरक्षण ऊर्ध्वाधर के साथ-साथ क्षैतिज भी है। इसके तहत एससी-एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कौन-सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा।”

आपको बता दें कि बुधवार को महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है, जिसे नारी शक्ति वंदन बिल नाम दिया गया है। इस बिल के पक्ष में 454 सांसदों ने वोट किया। तो वहीं 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। बिल के खिलाफ में वोट डालने वाले दोनों सांसद एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है।