दिल्ली सरकार द्वारा G20 बैठक के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की अधिसूचना जारी

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (06 सितंबर 2023): देश की राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है‌। इसे लेकर राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली-एनसीआर में सरकार और प्रशासन की ओर से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में G20 बैठक के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को लेकर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी किया है।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया हैं कि सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें 07 की मध्यरात्रि को 00:00 बजे से 08.09.2023 से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगी।

साथ ही बताया कि आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध ‘नो एंट्री परमिशन’ के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 08.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक “नियंत्रित क्षेत्र-I” माना जाएगा।

अधिसूचना में बताया गया हैं कि रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को 08.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक “विनियमित क्षेत्र” माना जाएगा। केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।

आगे बताया है कि किसी भी टीएसआर और टैक्सी को 09.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और सड़क नेटवर्क पर रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।।