फीस वापसी नियम का किया उल्लंघन तो रद्द होगी मान्यता, UGC का स्पष्ट निर्देश

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (04 सितंबर 2023)

यदि कोई विश्वविद्यालय, काॅलेज और उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के फीस वापसी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और राज्यों को इस संबंध में पत्र लिखकर यूजीसी के 2018 के फीस वापसी के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी की ओर से सभी राज्यों के शिक्षा सचिव और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भी यूजीसी 2018 को जारी फीस और सर्टिफिकेट वापसी का नियम लागू होगा। ऐसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की मान्यता रद्द, सभी प्रकार की ग्रांट रोकने से लेकर राज्य सरकारों को ऐसे संस्थानों के खिलाफ स्टेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।