टेन न्यूज नेटवर्क
दिल्ली (03 अगस्त 2023): ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक तरीके से ASI सर्वे के खिलाफ दाखिल मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के ASI सर्वे के आदेश को प्रभावी कर दिया। गौरतलब है कि 27 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के एएसआई सर्वे के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी।
आज (3 अगस्त) को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ASI सर्वे को हरी झंडी देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी। अदालत के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन दिन 25, 26 और 27 जुलाई को सुनवाई हुई थी। वाराणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को फैसला दिया था। मस्जिद पक्ष 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए निर्देशित किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन दिनों में लगभग सात घंटे सुनवाई चली थी। मस्जिद पक्ष ने कहा था कि सर्वे से ढांचे को क्षति पहुंच सकती है लेकिन एएसआइ की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा।