दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (17 जुलाई 2023): दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और अध्यादेश का बचाव करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 246(4) संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, इसके बावजूद ऐसा मामला राज्य सूची में दर्ज मामला है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संसद सक्षम है और उसके पास उन विषयों पर भी कानून बनाने की सर्वोपरि शक्तियां हैं, जिनके लिए दिल्ली की विधान सभा कानून बनाने के लिए सक्षम होगी।।