टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (17 जुलाई 2023): दिल्ली अध्यादेश के मामला को संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है। ये संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई करेगी। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, “सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र द्वारा जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी है।”