दिल्ली सरकार ने इन बॉर्डरों पर भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (13 जुलाई 2023): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली सरकार ने सिंघु बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर से भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बात की जानकारी दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को ट्विटर पर आदेश पत्र शेयर करके दिए हैं।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि “यमुना नदी के असामान्य रूप से बढ़ते जल स्तर को देखते हुए एहतियात के तौर पर सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर से भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड से आने वाली अंतरराज्यीय बसें आईएसबीटी कश्मीरी गेट न जाकर सिंघू बॉर्डर पर ही रुक जायेंगी।” उन्होंने आगे कहा कि “आवश्यक सेवाओं जैसे खाद्य पदार्थ और पेट्रोलियम उत्पादों को लाने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए है और सभी आवश्यक क़दम उठा रही है।”

आदेश में कहा गया है कि “यमुना नदी के असामान्य रूप से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए, जो खतरे के स्तर को पार कर गया है और इससे दिल्ली के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। स्थिति की तात्कालिकता को देखते हुए धारा 115 एमवी अधिनियम 1988 के प्रावधान का प्रयोग करते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर से भारी माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड से अंतरराज्यीय बसें आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर समाप्त होकर सिंघू सीमा पर समाप्त होंगी।”

आदेश में आगे कहा गया है कि “उपरोक्त निर्देश आगामी आदेश तक लागू रहेंगे। ये निर्देश आवश्यक वस्तुओं जैसे दवाएं, कच्ची सब्जियां, फल, अनाज, दूध, अंडे, बर्फ इत्यादि ले जाने वाले ट्रकों पर लागू नहीं होंगे जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाना है और पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले टैंकरों पर लागू नहीं होंगे। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।”