मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बोला जोरदार हमला

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (07 जुलाई 2023): गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।

गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। अभी प्रायोजित टिप्पणियां कांग्रेस की ओर से आ सकती है, कि इतना हॉर्स पनिशमेंट न्यायालय ने क्यों दिया। तो हमारा जवाब है कि इतना हॉर्स ऑफेंस राहुल गांधी ने क्यों किया।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। देशभर में मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़ों और अति पिछड़ों का होता है और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। लोअर कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी, जिसके खिलाफ वह सेशन कोर्ट गए।

सेशन कोर्ट ने उन्हें बेल तो दे दी लेकिन कनविक्शन को स्टे नहीं किया। इसके खिलाफ वह गुजरात हाई कोर्ट गए और उनकी कोशिश यही थी कि उनका कनविक्शन स्टे किया जाए और आज गुजरात हाई कोई ने उनकी इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है।

भाजपा नेता ने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वह राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकती। उन्हें सही ढंग से बोलने के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं करता? जब सूरत की निचली अदालत ने माफी मांगने का मौका दिया, तो राहुल गांधी ने यह टिप्पणी करना बेहतर समझा, ‘मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा।’ इससे सचमुच पता चलता है कि राहुल के मन में देश के एक महान देशभक्त के प्रति कितनी नफरत है।।