दिल्ली में बिजली संबंधित सेवाएं आवश्यक, एलजी ने कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाई छह महीने की रोक

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (05 जुलाई 2023): दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी में बिजली से संबंधित सेवाओं को आवश्यक घोषित करते हुए बिजली कंपनियों के कर्मचारियों और इंजीनियरों की हड़ताल पर रोक लगा दिया है। यह प्रतिबंध 4 जुलाई से 3 जनवरी 2024 तक छह महीने की अवधि के लिए लिए लगाया गया है।

इस संबंध में 3 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें बिजली को आवश्यक सेवा घोषित किया गया। अधिसूचना में कहा गया कि “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 (हरियाणा अधिनियम संख्या 40, 1974) की धारा 4ए के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 526 (ई) दिनांक 30.7.93 के तहत, उपरोक्त सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करता है।”

अधिसूचना में आगे कहा गया कि “यह बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल के इंजीनियरों और बिजली कर्मचारियों (रोज़ और आउटसोर्स/संविदा पर दोनों) की हड़ताल पर रोक लगाता है। इंजीनियरों और बिजली कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल को 4 जुलाई 2023 से लेकर 3 जनवरी 2024 तक छह महीने की एक और अवधि के लिए रोक दिया है।”

बता दें कि इससे पहले इस संबंध में दिल्ली एलजी द्वारा 2 जनवरी को इसी तरह की अधिसूचना जारी की गई थी जो 3 जुलाई तक प्रभावी था।