स्कूली बच्चों को मिलेगी राहत, बस्ते के बोझ को कम करने के लिए दिशा-निर्देश जारी

टेन न्यूज नेटवर्क

दिल्ली (22 जून 2023): कर्नाटक में छात्रों के स्कूल बैग के लिए राज्य सरकार ने 2019 का सर्कुलर दोबारा जारी किया है। सर्कुलर में पहले से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बुधवार को स्कूलों को 2019 सर्कुलर फिर से जारी किया और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों से आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा।

सर्कुलर के अनुसार, स्कूल बैग का अधिकतम वजन छात्र के वजन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन के मुताबिक, कक्षा 1-2 के बच्चों के बैग का वजन 1.5-2 किलो और कक्षा 3-5 के बच्चों के बैग का वजन 2-3 किलो होना चाहिए, जबकि कक्षा 6-8 के लिए 3-4 किलो और कक्षा 9-10 के लिए 4-5 किलो होना चाहिए। इसके अलावा, सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्कूलों को सप्ताह में एक बार ‘नो बैग डे’ मनाना चाहिए, इसे शनिवार को मान सकते हैं। यह आदेश डॉ वीपी निरंजनराध्या समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया था। स्कूल बैग के वजन के कारण स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। कई साल पहले गठित की गई समिति ने 2018-19 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी।

2019 में, जब समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।।