टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (17 जून 2023): दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने बिल्डिंग और कोचिंग सेंटर के मालिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 336, 337, 338, 120 बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान पुलिस ने 12 छात्रों और 4 स्टाफ के सदस्यों के बयान दर्ज किए हैं।
दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में यह खुलासा हुआ है कि जब इमारत का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं थे, इमारत की छत पर टैंक में पानी नहीं था, इसके अलावा अग्निशमन यंत्र भवन में लगे पुराने लग रहे थे और काम करने की स्थिति में नहीं थे और भवन में धुएं के संकेतक भी नहीं लगे थे।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान 45 वर्षीय शिवेश मिश्रा और 54 वर्षीय श्याम सुंदर भारती के रूप में हुई। लेकिन बाद में दिल्ली की एक अदालत ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुखर्जी नगर आग में की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा। साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली अग्निशमन सेवा को अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किए गए या नहीं, इसकी जांच करने का भी निर्देश दिया है।