टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (12/06/2023): दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग वाली राज्य सरकार की याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कैब एग्रीगेटर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में फिलहाल बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस जारी रखने की इजाजत दे दी थी। इसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी।