टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (11 जून 2023): प्रधानमंत्री की डिग्री वाला मामला एकबार फिर गरमा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बीते शुक्रवार को गुजरात उच्च न्यायालय पहुंच गए और उन्होंने न्यायालय के मार्च के एक आदेश की समीक्षा की मांग की, जिसमें पीएम मोदी की स्नातकोत्तर डिग्री के बारे में जानकारी जुटाने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग और गुजरात विश्वविद्यालय के निर्देश को रद्द कर दिया गया।
30 जून को होगी अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया और इस मामले को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त, और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होनी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी की स्नातकोत्तर की डिग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर या कहीं अन्य सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा दावा किया गया था एवं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो विश्वविद्यालय की तरफ से अदालत में पेश हुए थे।
केजरीवाल ने अपनी याचिका के अंतिम निस्तारण तक मार्च के फैसले के कार्यान्वयन, संचालन एवं निष्पादन पर रोक लगाने की मांग की है।।