शिक्षण संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने का बदला नियम, जानें क्या है नया नियम

टेन न्यूज नेटवर्क

दिल्ली (03/06/2023): यूजीसी के अध्यक्ष एम.जगदेश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा ” Light, But Tight’: New Regulations for ‘Deemed to Be Universities’ Out, Discard ’20 Years Existing’ Clause ”

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान जो 20 वर्ष से भी कम पुराने हैं , वे अब डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे और निजी विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह कार्यकारी परिषदें बनानी होंगी। केंद्र ने शुक्रवार को अधिक गुणवत्ता-केंद्रित डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड को सरल बनाकर डीम्ड का दर्जा प्राप्त करने के लिए मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए । धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) विनियम, 2023 का अनावरण किया ।