टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (29 मई 2023): कल एकतरफ नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ संसद भवन से महज 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। पहलवान नई संसद भवन के सामने महिला पंचायत करने की बात पर अड़े थे। दिल्ली पुलिस बार-बार कह रही थी कि आपको महिला पंचायत संसद भवन के सामने करने की इजाजत नहीं है।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सिकंदर पाठक ने जंतर मंतर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहलवानों को समझाने की कोशिश की गई पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। देश में आज इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य हो रहा है और यह उसी संसद भवन के सामने महिला पंचायत करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका गया। उन्होंने बैरिकेड तोड़कर संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की इसलिए पुलिस ने उन्हें डिटेन किया।
प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के बाद, जंतर-मंतर से धरना स्थल को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। पुलिस ने पहलवानों के टेंट तंबू को भी पूरे तरीके से हटा दिया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुई घटना के संबंध में प्रदर्शन आयोजकों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज़ की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कल के प्रदर्शन को लेकर पहलवानों से बात-चीत की गई पर इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। उसके बाद इन्हें हिरासत में लेना पड़ा। हमने शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें हिरासत में लिया है। अगर ये कहीं और प्रदर्शन करने की इजाजत मांगेंगे तो इजाजत दी जा सकती है लेकिन इन्हें जंतर-मंतर पर बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी।।