बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश समेत कई पहलवानों पर FIR दर्ज

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (29 मई 2023): दिल्ली पुलिस ने रविवार को जंतर-मंतर पर हुई घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस पर पहलवान साक्षी मलिक की प्रतिक्रिया सामने आई है।

पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि “कल जो भी सिचुएशन हुई वह बहुत ही खराब थी। हम शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे, लेकिन हमें करने नहीं दिया। जंतर-मंतर से 10 कदम से ही बैरिकेडिंग था। हमने रिक्वेस्ट की प्लीज जाने दो। हमारे बड़े बुजुर्ग ने हमें कॉल दी हुई है, हमें जाने दो हमें महिला सम्मान के लिए पंचायत करनी है। लेकिन उन्होंने 10 कदम से ही बैरीकेडिंग शुरू कर दी और जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो उन्होंने धक्का देना शुरू कर दिया कि आप आगे नहीं आ सकते हो। धक्का देने के बाद हमें हिरासत में लेने लगे। हमने अपने आप को रोकने की कोशिश की और कहा कि बस में मत लेकर जाओ। लेकिन जबरदस्ती उठाकर बस में डाल कर हिरासत में ले लिया और उसके बाद हमें फिर शाम को 6:00 बजे छोड़ दिया।”

उन्होंने आगे कहा कि “जब एक महिला के ऊपर 20-30 कॉन्स्टेबल फोर्स लगी हुई है तो हम कहां दंगा फसाद कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मत लेकर जाओ। हम सिर्फ शांतिपूर्वक अपना आज का मार्च करना चाहते है क्योंकि हमारी सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती घसीट करके हमें बस में डाल दिया। उसमें हमें खरोंचे भी आई है। हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया। हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी। हम पहले दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अपना धरना शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। हमें जाने दो लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया।”

पहलवान विनेश फोगट और संगीता फोगट की बस में मुस्कुराते हुए फोटो को एडिट करने के मामले पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि “सोशल मीडिया पर हमारी तस्वीरें एडिट करके डाली गई, हम परेशान थे लेकिन हमारी हंसती हुई तस्वीर एडिट की गई। हमें परेशान करने के लिए ऐसा किया गया। मुझे नहीं लगता कि यह सही है, हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। हमने अभी आगे के बारे में नहीं सोचा है। हम आगे के बारे में बाद में जानकारी देंगे।”

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पहलवानों और प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज़ की है।