टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (23/05/2023)
दिल्ली उच्च न्यायालय से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली के मेयर के फैसले को रद्द कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय के दोबारा चुनाव कराने के फैसले पर रोक लगा दी थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली भाजपा की पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत द्वारा दायर दो याचिकाओं पर एक आदेश पारित किया, जिसमें एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव के दौरान एक वोट को अवैध घोषित करने के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले को चुनौती दी गई थी।।