2000 के नोट बदलने के लिए आईडी प्रूफ और पर्ची की जरूरत नहीं : SBI

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (21/05/2023): देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आज रविवार को कहा है कि ग्राहकों को 2000 के नोट बदलने के लिए किसी आईडी प्रूफ और पर्ची की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कहा कि ग्राहक एक बार में 20000 यानी 2000 के 10 नोट ही बदल सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला किया था। आरबीआई ने अपने बयान में कहा था कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। नोटों को बदलने के लिए सभी बैंकों को निर्देश भेज दिए गए हैं।

बता दें कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद ₹2000 का नोट चलन में लाया गया था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2018-2019 के बाद ₹2000 के नए नोट छापना बंद कर दिया था।