टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, (20/03/2023): दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी तकरार देखने को मिल रहा था। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक अध्यादेश लाई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर सीधे तौर पर एलजी का ही अधिकार होगा।
आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब था कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है तो निर्णय लेने की शक्ति उन्हीं के पास है, यही संविधान कहता है। जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस के मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी फैसले -मेकिंग पॉवर अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी उनके सभी फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं।
आतिशी ने कहा कि यह लोकतंत्र है लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पीएम नरेंद्र मोदी इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अधिकार दिया।