दिल्ली आबकारी नीति मामला: CBI की पूरक चार्जशीट पर कोर्ट 27 मई को सुनाएगा फैसला

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (19/05/2023): दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल के खिलाफ सीबीआई के पूरक चार्जशीट के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रखा है। इस मामले में अब कोर्ट अपना फैसला 27 मई को सुनाएगा।

सीबीआई की ओर से यह पूरक चार्जशीट 25 अप्रैल को दाखिल किया गया है, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया गया है। इससे पहले किसी भी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को दिल्ली के तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह दोनों ही मामलों में न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।