टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (18/05/2023): दिल्ली सरकार ने आज गुरूवार को अपने मुख्य सचिव और सेवा सचिव को दिल्ली सरकार के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में आदेश पारित करने से रोक दिया है। इसके लिए दिल्ली सेवा मंत्री की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है।
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने निर्देश दिया है कि बिना मंत्री के आदेश के मुख्य सचिव या सेवा सचिव या सेवा विभाग द्वारा किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।