मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से कर सकेंगे मुलाकात, दिल्ली HC ने दिया आदेश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (12 मई 2023): दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि जमानत याचिका पर निर्णय आने तक मनीष सिसोदिया और उनकी बीमार पत्नी की वैकल्पिक दिनों में तीन से चार बजे के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुलाकात कराना सुनिश्चित करें।

आपको बता दें आबकारी मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को दिल्ली के तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह दोनों ही मामलों में न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।