टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (02/05/2023): गुजरात उच्च न्यायालय ने आज मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2019 के मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। छुट्टियों के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक फैसला सुनाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें उन्हें सूरत की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई और सदस्यता रद्द होने के कुछ दिन बाद राहुल गांधी को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा।