Delhi Wrestlers Protest: स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस की वूमेन सेफ्टी कमिश्नर को भेजी रिकमेंडेशन पत्र

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (26/04/2023): दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आज बुधवार को दिल्ली पुलिस की वूमेन सेफ्टी कमिश्नर को स्ट्रांग रिकमेंडेशन पत्र भेजी है। स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर रिकमेंडेशन पत्र को शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि “5 दिन हो गए पर दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पे FIR नहीं दर्ज की। ये अवैध है। क़ानून की धारा 166 A (C) IPC कहती है अगर पुलिसवाला सेक्सुअल हैरेसमेंट की FIR दर्ज न करे तो उसके ख़िलाफ़ FIR हो सकती है। हमने दोषी पुलिस अफ़सरो पे FIR करने की रिकमेंडेशन भेजी है।”

उन्होंने वीडियो में कहा है, “आज 5 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने वूमेन रेसलर की सेक्सुअल हरासमेंट के केस में कोई FIR दर्ज नहीं की है। पॉक्सो का केस बनता है फिर भी FIR दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि हद हो गई है लड़कियों को और उनके परिवार वालों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनकी हमें ईमेल पर ईमेल आ रही है कि किस तरीके से कुछ लोग उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने उनके नाम आरोपी को लिक कर दिए है और तभी उनको धमकियां मिल रही है।”

उन्होंने कहा कि “जिस देश में देश की राजधानी में हर दिन 6 बलात्कार होते हैं। उस देश की राजधानी की पुलिस पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आई है। देश का कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं दिल्ली पुलिस को याद दिलाना चाहती हूं कि देश की क़ानून की धारा 166 A (C) IPC कहता है कि अगर कोई पुलिसवाला लड़की की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट पर FIR दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। हमने दिल्ली पुलिस की वूमेन सेफ्टी कमिश्नर को आज स्ट्रांग रिकमेंडेशन दिए हैं कि वो आईडेंटिफाई करें कि किन लोगों और ऑफिसर्स की वजह से यह FIR दर्ज नहीं हुई और उनके ऊपर अगले 48 घंटे में FIR दर्ज करें। दिल्ली पुलिस चाहे कितना भी बृज भूषण जैसे गुंडे को बचा लें। मैं उनको बताना चाहती हूं कि ये गुंडा के ऊपर FIR भी दर्ज होगा और वह गिरफ्तार भी होगा।”