टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (25/04/2023): दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 27 मार्च तक ऑटोरिक्शा, कैब और दोपहिया वाहनों सहित 54 लाख से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। परिवहन विभाग के अनुसार जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द किया है उनमें कुछ ऐसे वाहन थे जिन्हें वर्ष 1900 और 1901 में रजिस्ट्रेशन कराया गया था। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि आदेश का उल्लंघन करने वालों वाहनों को जब्त कर लिया जाए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 2014 के आदेश में 15 वर्ष पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करने की मनाही की गई है। दिल्ली की सड़कों पर 2021-22 में 79.18 लाख वाहन पंजीकृत थे।
परिवहन विभाग के अनुसार, साउथ दिल्ली पार्ट वन में सबसे अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है। वहां पर 27 मार्च तक कुल 9,285 तिपहिया वाहन और 25,167 कैब का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। माल रोड जोन में 2,90,127, आईपी डिपो में 3,27,034, साउथ दिल्ली पार्ट वन में 9,99,999, साउथ दिल्ली पार्ट टू में 11,69,784, जनकपुरी में 27,06,921, लोनी में 4,35,408, सराय काले खां में 4,96,086, मयूर विहार में 2,99,788, वजीरपुर में 1,65,048, द्वारका में 3,04,677, बुराड़ी में 25,167, राजागार्डन में 1,95,626 और रोहिणी जोन में 6,56,201 वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है।
परिवहन विभाग ने 29 मार्च को परिचालन अवधि पूरा कर चुके वाहनों को कबाड़ में भेजने के लिए एक अभियान शुरू किया था। परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने कहा, “परिचालन अवधि पार चुके वाहनों के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) प्राप्त करने और उस राज्य में बेचने का अनुरोध है, जहां वे चलने (परिचालन) के लायक हैं। यदि ये वाहन सड़क पर चलते हुए या कहीं सड़क किनारे पाया जाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है और कबाड़ में भेजा जा सकता है।”