टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (06/03/2023): दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई रिमांड खत्म होने पर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक जेल में ही रहेंगे। मनीष सिसोदिया द्वारा विपश्यना सेल की मांग किया गया था जिसे न्यायालय ने मान लिया है। साथ ही जेल में मनीष सिसोदिया ने भागवत गीता, डायरी पेन और चश्मे की मांग की है उसे भी मान लिया है। हालांकि 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
इस मामले में CBI के वकील ने कहा, “इस स्थिति में हम और सीबीआई रिमांड नहीं मांग रहे हैं लेकिन अगले 15 दिनों में हम इसकी मांग कर सकते हैं।”
आम आदमी पार्टी पक्ष के वकील सोमनाथ भारती ने बताया कि “CBI ने यह मान लिया है कि इनके(मनीष सिसोदिया) पास कुछ है नहीं। प्रक्रिया के तहत 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई है, मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक रखा जाएगा। मनीष जी ने कोर्ट में जो मांगे रखी थी उन्हें मान लिया गया है।”
उन्होंने आगे बताया कि “विपश्यना सेल की उनकी मांग को न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया और भागवत गीता, डायरी पेन व चश्मे की मांग की गई थी उसे भी माना गया है। आज कोर्ट के अंदर एक अजीब से स्थिति बनी थी जिसमें CBI के वकील ने कहा करते आप हैं और बदनामी हमारी हो रही है। CBI को इसका एहसास हो गया है कि किस प्रकार से वे राजनीतिक दबाव में गलत काम कर रहे हैं”
बता दें कि दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद रविवार यानी 26 फरवरी को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया।