मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, (28/02/2023): सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के आदेश देने को कहा- सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से भी इकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आपके पास कई कोर्ट का विकल्प है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं? जस्टिस नरसिंहा ने कहा कि कोई घटना दिल्ली में हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं।

इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की तरफ से कहा कि इनकी तरह से फ्लाइट रिस्क, गवाहों को धमकाने का मामला नहीं है। साथ ही, सिसोदिया के पास 18 विभागों का जिम्मा है इसलिए उन्हें राहत मिलनी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जज मौजूद नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं।।