पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत। कांग्रेस अध्यक्ष ने साधा निशाना

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (23/02/2023): सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम, यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की FIR को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “भाजपा सरकार ने पवन खेड़ा को परेशान करने की कोशिश की। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हूं, यह उनके मुंह पर करारा तमाचा है। BJP जो कर रही है मैं उसका खंडन करता हूं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, हम जब सदन में बोलते हैं तब हमें बोलने नहीं दिया जाता, जब हम अपनी बात बाहर रखना चाहते हैं तब भी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। ये लोग बोलने की आज़ादी खत्म कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में संविधान और देश सुरक्षित नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा कि “जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है, हमारे नेताओं पर ईडी और आईटी के छापे पड़ रहे हैं। वे (बीजेपी) इस सत्र को होने से रोकना चाहते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग यहां की सरकार के साथ मिलकर इस सत्र को कराने की दिशा में काम कर रहे हैं।”