दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर SC का बड़ा फैसला | कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरा

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, (18/02/2023): दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद मेयर चुनाव के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जारी सियासी जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एमसीडी मेयर चुनाव के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को भारी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर मेयर चुनाव के लिए पहली मीटिंग के वास्ते नोटिस जारी किया जाए।

इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने टेन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद ही सराहनीय है। लेकिन मुझे अभी भी शक है कि क्या वास्तव में सही समय पर दिल्ली मेयर का चुनाव होगा या नहीं। दिल्ली में मेयर चुनाव को जिस तरीके से टाला गया है इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही है लेकिन दिल्ली की जनता को सीधे तौर पर निराशा ही हाथ लगी है।

जगदीश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने उस बयान पर कायम है जब हमने कही थी कि इस बार के मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस पार्टी मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि दोनों पार्टियां दिल्ली को क्यों लूटने का काम कर रही है। भाजपा और आप मिलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है विपक्ष में बैठकर कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सकारात्मक भूमिका सदन में निभाएगी।

वही एनजीटी द्वारा दिल्ली सरकार पर 61 सौ करोड़ का जुर्माना लगाया गया है इस पर कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार का एक और घिनौना चेहरा सामने आ गया है। लंदन और पेरिस के तर्क पर दिल्ली का विकास करने वाले केजरीवाल आज अलग-अलग घोटाले में संलिप्त नजर आ रहे हैं। जगदीश शर्मा ने कहा कि यमुना आज मैली पड़ी है और केजरीवाल सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापन पर जनता से वसूले हुए टैक्स के पैसे खर्च कर रहे हैं।।