टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (13/02/2023): दिल्ली का मेयर चुनाव अब 16 फरवरी को नहीं होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेयर चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि MCD के मनोनीत सदस्य मेयर चुनाव में वोट नहीं दे सकते है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को करेंगे। सुनवाई के दौरान उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि चुनाव कोर्ट की सुनवाई के बाद ही करवाया जाएगा।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, “एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति देने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली आप और शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेयर चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि मनोनीत सदस्य दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं।”
आपको बता दें कि दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव अब तक चार बार टल चुका है। तीन बार चुनाव हंगामा की वजह से टालना पड़ा और चौथी बार बिना चुनाव के ही टालना पड़ा। पहली बार चुनाव 6 जनवरी को दूसरी बार 24 जनवरी और तीसरी बार 6 फरवरी को कल चुका है।