ट्रैफिक पुलिस द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जमा करा सकते हैं अपना चालान

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (08/02/2023): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की अवेहलना करते हैं। यह अंदाजा लंबित पड़े चालान से लगाया जा सकता है। दिल्ली ट्रेफिक पुलिस के मुताबिक दिल्ली में अभी 1.79 करोड़ से ज्यादा चालान लंबित पड़े हुए हैं। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर नेशनल लोक अदालत 2023 का आयोजन कर रही है। यह आयोजन 11 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है, जहां आप ट्रेफिक चालान जमा करवा सकते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 11 फरवरी को 144 लोक अदालतें लगेंगी और हर लोक अदालत में 1000 चालान का निपटारा होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया है कि अदालतों में सिर्फ भुगतान करने योग्य चालान ही लिए जाएंगे, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2022 तक लंबित हैं। इस नेशनल लोक अदालत में भुगतान अयोग्य (Non Compoundable) चालान, जो कोर्ट में भेजा जा चुका, जो वर्चुअल कोर्ट से रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है, जो भुगतान हो चुका है, अथवा कोर्ट ने संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है, वी टी सी पोर्टल पर विवादित चालान, नहीं लिए जाएगें।

आप नोटिस और चालान की पर्ची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट http://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉगइन करने के बाद यह पर्ची आपको मिल जाएगा। पर्ची डाउनलोड करने के बाद चालान को लेकर कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर पर पर्ची लेकर जाना अनिवार्य है। वेबसाइट का लिंक आज सुबह 10 बजे से खुल गया है। यह लिंक चालान की तय सीमा खत्म होने तक चालू रहेगा। बता दें कि नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहेगा।।