ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर | पढ़ लें ये नियम नहीं तो लग सकता है जुर्माना

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (07/02/2023): राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली में अगर ऑटो या टैक्सी चलाने वाले बिना यूनिफॉर्म के पाए जाते हैं तो उनके 10 हजार रुपये तक के जुर्माने के तौर पर चुकाने पड़ सकते हैं। यह फैसला कल यानी सोमवार को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने आदेश जारी करके दिया है। परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि “अगर चालक अगर ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं तो यह पर्मिट की शर्तों के उल्लंघन के समान होगा।”

इस मामले में परिवाहन विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि “दिल्ली में जी20 समारोह और बाकी कार्यक्रमों को देखते हुए यह फैसला सख्ती से लागू करने को कहा गया है। जी20 समिट में इस बार देश-विदेश से कई नामी लोग शिरकत करने वाले हैं।”

सीनियर अधिकारी ने आगे कहा कि “हमने पाया है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर पर्मिट शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऑटो और टैक्सी चलाने वक्त वह यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली में ऑटो ड्राइवर और अनुशासन में रहें और बताए गए ड्रेस कोड का पालन करें। अगर इस दौरान कोई भी ऑटो या टैक्सी ड्राइवर बिना ड्रेस कोड के पाया जाता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा।”

एक और अधिकारी ने कहा कि “आदेश का बार-बार उल्लंघन करने पर संबंधित ड्राइवर पर भारी जुर्माने के साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है।”