NHRC द्वारा केंद्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजा गया नोटिस, जानें पूरा मामला

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (02/02/2023): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(NHRC) ने पंजीकृत कारखानों में दुर्घटनाओं से श्रमिकों की उच्च मृत्यु दर और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आज यानी गुरूवार को नोटिस जारी किया है। NHRC ने नोटिस में कहा ​​है कि कारखानों सहित विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों में श्रमिकों के मानवाधिकारों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं।

NHRC ने नोटिस में लिखा है, “भारत ने एक अखबार के लेख का स्वत: संज्ञान लिया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के महानिदेशालय फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान (DGFASLI) के आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2022 के बीच देश के पंजीकृत कारखानों में दुर्घटना के कारण औसत प्रत्येक दिन 3 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। जबकि 2018 और 2020 के बीच 3331 मौतें दर्ज की गई, लेकिन केवल 14 लोगों को फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत अपराधों के लिए सजा दी गई है। DGFASLI द्वारा कारखानों के मुख्य निरीक्षकों और औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के निदेशकों से एकत्रित डेटा दर्शाता है कि केवल पंजीकृत कारखानों ने ही डेटा प्रदान किया है, जबकि भारत में 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। नई व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता पारित होने के दो साल बाद भी इसे लागू किया जाना बाकी है।”

नोटिस में लिखा है, “आयोग का मानना ​​है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, जैसा कि अखबार के लेख में उजागर किया गया है, कारखानों सहित विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों में श्रमिकों के मानवाधिकारों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। व्यापार और मानव अधिकारों की अवधारणा को उचित महत्व देते हुए कानून के दायरे में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संरचना अनुबंधों या अन्य समझौतों के चरण में मानवाधिकार जोखिम को कम किया जा सकता है।”

नोटिस में लिखा है, “आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम विभाग के सभी मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को उनके अधिकार क्षेत्र में कारखानों में दुर्घटनाओं के कारण श्रमिकों/कर्मचारियों की मृत्यु/अक्षमता के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने के लिए नोटिस जारी किया है।”

श्रम और रोजगार मंत्रालय को भी नोटिस जारी करते हुए नोटिस में लिखा है, “केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव को व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता के कार्यान्वयन और मानवाधिकार स्थितियों में सुधार के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस भी जारी किया गया है। आयोग को छह सप्ताह के भीतर प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है।”