टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (01 फरवरी 2023): आज यानि बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2023 पेश किया है। बजट 2023 में वित्त मंत्री द्वारा इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। नए टैक्स स्लैब के तहत अब 7 लाख की कुल आय पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, वहीं 15 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी पर अधिकतम 30% टैक्स लिया जाएगा।
जानें, पुरानी टैक्स स्लैब
पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख की आय को व्यक्तिगत आयकर से छूट प्राप्त है।
2.5 लाख से 5 लाख के बीच की आय के बीच 5 फीसदी टैक्स।
5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच आय पर 20% टैक्स।
10 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स की व्यवस्था।
नई टैक्स स्लैब
0-3 लाख रुपए तक की आय को व्यक्तिगत आयकर से छूट प्राप्त है।
3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच की आय पर 5% टैक्स
6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए के बीच की आय पर 10% टैक्स
9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 % टैक्स
12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच की आय पर 20% टैक्स
15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% टैक्स।।