दिल्ली मेयर चुनाव का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला

टेन न्यूज नेटवर्क,

नई दिल्ली (30/01/2023): दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने-सामने है, दो बार मेयर का चुनाव पार्षदों के हंगामे की वजह से टल चुका है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।

मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक और मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनिल भारद्वाज ने टेन न्यूज से कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सियासी लड़ाई के बीच दिल्ली की जनता का सिर्फ नुकसान हो रहा है। अनिल भारद्वाज ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में जल्द मेयर का चुनाव हो और दिल्ली को अपना मेयर मिले।

अनिल भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया गया है लेकिन आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव से पता नहीं क्यों डर रही है। मनोनीत पार्षदों के वोटिंग को लेकर सदन में हंगामा शुरू हुआ अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है इस पर अनिल भारद्वाज ने कहा कि जो मनोनीत पार्षद हैं वह वोट दे सकते हैं उनका अधिकार है। अनिल भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना तर्क रख रही है और भाजपा अपना तर्क रख रही है लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

अनिल भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को विकास के लिए वोट दिया लेकिन यह आपस में लड़कर दिल्ली की जनता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

वहीं मेयर चुनाव से कांग्रेस पार्टी की दूरी पर अनिल भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है हमारा विचारधारा अलग है हम इसलिए इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे हैं। विपक्ष में रहकर दिल्ली की जनता का आवाज उठाएंगे और सदन में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।।