टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (17/01/2023): दिल्ली के कंझावला मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा यानी 302 जोड़ दिया है। इस मामले में स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि “सबूतों के संग्रह के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 के स्थान पर आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी है।”
वहीं आज यानी मंगलवार को रोहिणी कोर्ट ने आरोपी आशुतोष भारद्वाज को जमानत दे दिया है। कोर्ट ने आशुतोष भारद्वाज को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दिया है। साथ ही कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आशुतोष बिना कोर्ट की इजाज़त के दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा। कोर्ट ने आरोपी आशुतोष को जमानत देते हुए यह भी कहा कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और ना ही वह किसी गवाह से संपर्क कर सकता है। आपको बता दें कि कल यानी सोमवार को रोहिणी कोर्ट ने आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कंझावला कांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिसकर्मियों को शुक्रवार को निलंबित कर दिया था। विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति की ओर से प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई थी। गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, दिल्ली पुलिस को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 लागू करने के लिए कहा था।
बता दें कि दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में 1 जनवरी की रात को एक कार ने स्कूटी सवार एक 20 वर्षीय लड़की अंजलि को कथित तौर पर टक्कर मार दी और फिर 10 से 12 किलोमीटर तक उसे घसीटते हुए ले गई। इस दर्दनाक हादसे में अंजलि की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जनवरी को मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष भारद्वाज को गिरफ्तार किया था। जबकि सातवें आरोपी अंकुश खन्ना ने खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दिया था।।