टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (16/01/2023): कंझावला केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर आज यानी सोमवार को रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि मामला गंभीर है और इस मामले में धारा 302 (हत्या) लगाने की प्रक्रिया में हैं।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कंझावला कांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिसकर्मियों को शुक्रवार को निलंबित कर दिया था। विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति की ओर से प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई थी। गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, दिल्ली पुलिस को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 लागू करने के लिए कहा था।
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जनवरी को मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष भारद्वाज को गिरफ्तार किया था। जबकि सातवें आरोपी अंकुश खन्ना ने खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दिया जिसे बाद में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 7 जनवरी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दिया। वहीं 9 जनवरी को बाकी के छह आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
गौरतलब है कि दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में 1 जनवरी की रात को एक कार ने स्कूटी सवार एक 20 वर्षीय लड़की अंजलि को कथित तौर पर टक्कर मार दी और फिर 10 से 12 किलोमीटर तक उसे घसीटते हुए ले गई। इस दर्दनाक हादसे में अंजलि की मौत हो गई।