टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (05/01/2023): कंझावला मामले में अंजलि की दोस्त निधि ने दुर्घटना वाले दिन के बारे में बताते हुए दावा किया था कि अंजलि नशे में थी। वहीं अब इस मामले में अंजलि की मां का बयान सामने आया है। अंजलि की मां ने अंजलि के शराब पीने के दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अंजलि कभी शराब नहीं पीती थी। साथ ही उन्होंने अंजलि की दोस्त निधि पर गंभीर आरोप लगाए है।
अंजलि की मां ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि “निधि की सारी बातें गलत है। मैं निधि को नहीं जानती, मैंने उसे कभी नहीं देखा। अगर निधि उसकी दोस्त थी तो उसे अकेले क्यों छोड़ दिया। सब सोची-समझी साजिश है, निधि भी शामिल हो सकती है। मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए।”
अंजलि के मामा प्रेम ने निधि के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि “निधि और उसके परिवार को घटना के बारे में पुलिस को सूचित करना चाहिए था। निधि से पूछताछ की जाए। वह भी शामिल है। हम मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं, यह छोटा मामला नहीं, दर्दनाक घटना है।”
तो वहीं अंजलि के फैमिली डॉक्टर भूपेश ने अंजलि के नशे में होने की बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि “ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार, पेट के अंदर खाना था। अगर वह नशे में होती, तो रिपोर्ट में रसायन की मौजूदगी का जिक्र होता। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि केवल भोजन (पेट के अंदर) का पता चला है।” डॉक्टर ने आगे कहा कि “एक हत्या को जघन्य तब माना जाता है, जब पीड़ित को मौत से पहले क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसे 40 चोटें आईं थीं।”
अंजलि की दोस्त निधि ने 3 जनवरी यानी मंगलवार को मीडिया से बात हुए कहा था कि “वह बहुत ज्यादा नशे की हालत में थी। मैंने उसे कहा था कि मुझे स्कूटी चलाने दे लेकिन उसने मुझे स्कूटी चलाने नहीं दी। कार से टक्कर हुई उसके बाद मैं एक तरफ गिर गई और वो कार के नीचे आ गई, उसके बाद गाड़ी के नीचे वह किसी चीज में अटक गई। उसे गाड़ी घसीटते हुए ले गई। मैं डर गई थी इसलिए मैं वहां से चली गई और किसी को कुछ नहीं बताया।”
बता दें कि दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में 1 जनवरी की रात को एक कार ने स्कूटी सवार एक 20 वर्षीय लड़की को कथित तौर पर टक्कर मार दी और फिर 10 से 12 किलोमीटर तक उसे घसीटते हुए ले गई। इस दर्दनाक हादसे में लड़की की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने पांचों आरोपी मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ 304, 304ए, 279, 120बी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।