सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर पाबंदी लगाने से SC ने किया इनकार

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (03/01/2023): सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर पाबंदी लगाने से लगाने से इनकार कर दिया है।

यह फैसला जस्टिस एसए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनाया है।।