15 साल की मुस्लिम लड़की से बाल विवाह और प्रताड़ना, महिला आयोग द्वारा नोटिस जारी

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (19/12/2022): दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 15 साल की मुस्लिम लड़की से बाल विवाह और प्रताड़ना के मामले में दिल्ली पुलिस को आज यानी सोमवार को नोटिस जारी किया है। साथ ही दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को 22 दिसंबर तक मामले में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

पीड़ित लड़की ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2022 में 15 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई थी। उसने बताया कि वह गर्भवती हो गई और उसके ससुराल वालों ने गर्भपात कराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। साथ ही पीड़ित लड़की ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति और ससुराल वाले अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं। उसने बताया कि उसके पति ने उसे गर्म तवे, बिजली के तार और पेंचकस से भी मारा है। उसने कहा है कि उसके पति ने उसे ससुराल से निकाल दिया और उसके बाद वह दिल्ली अपने पैतृक घर आ गई जहां वह वर्तमान में रह रही है।

इस संबंध में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले में की गई FIR की कॉपी के साथ गिरफ्तारियों की जानकारी मांगा है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से 22 दिसंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगा है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, “हमें 15 साल की लड़की के बाल विवाह और उसके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है। लड़की के ऊपर उसके पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता की गयी है। मैं जानती हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 15 साल से ऊपर की लड़कियों की शादी की अनुमति देता है। मगर मेरा मानना है कि यह पुरातन, मध्ययुगीन और बर्बर है और ऐसे मामलों में देश का कानून यानी पॉक्सो लागू होना चाहिए। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले में FIR दर्ज की जानी चाहिए और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।”