लुक आउट नोटिस के बाद भी जैकलीन की गिरफ्तारी क्यों नहीं? कोर्ट ने ED से पूछा

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (11 नवंबर 2022): दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शुक्रवार को फटकार लगाते हुए पूछा कि एजेंसी ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) करने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जैकलीन के खिलाफ ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुकआउट सुर्कलर (LOC) जारी किया गया था।

पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत ने के साथ ही अभिनेत्री की तरफ से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जैकलीन फर्नांडिस की नियमित जमानत पर शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया।

जैकलीन को पहले अंतरिम जमानत दी गई थी। ED की इस दलील पर कि जैकलीन आसानी से देश छोड़कर भाग सकती हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, इस पर कोर्ट ने पूछा कि अभिनेत्री को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

ED ने अदालत को बताया कि उसने अभिनेत्री को देश छोड़कर जाने से रोकने के लिए हवाई अड्डों पर लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया हुआ है। कोर्ट ने पूछा कि आपने (ED) LOC जारी करने के बावजूद जांच के दौरान जैकलीन को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अन्य आरोपी जेल में हैं। चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई की नीति क्यों? आरोपी ने यह कहते हुए जमानत मांगी है कि उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच पहले ही पूरी हो गई है और आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है।

बता दें कि अदालत ने 26 सितंबर को जैकलीन को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने 31 अगस्त को ED द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए जैकलीन को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। जैकलीन को पूरक आरोपपत्र में पहली बार आरोपी बनाया गया है। उन्हें जांच के संबंध में ED कई बार पूछताछ के लिए बुला चुका है। ED के पहले के आरोपपत्र और एक पूरक आरोपपत्र में पहले अभिनेत्री को आरोपी नहीं बनाया गया था।