टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (15 अक्टूबर 2022): सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि दिवाली नजदीक है और लोगों ने पटाखों के कारोबार में पैसा लगाया होगा। चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा-माफ कीजिए। हम अभी उस मामले को सूचीबद्ध नहीं करेंगे। दिवाली अब करीब है और आप ऐन मौके पर आए हैं। लोगों ने पटाखों के कारोबार में पैसा लगाया होगा। आपको दो महीने पहले आना चाहिए था।
मामले की त्वरित सुनवाई के लिए अनुरोध करने वाले वकील से बेंच ने कहा कि हम इस मामले से निपट नहीं पाएंगे। इसके नतीजों को भी देखें। वकील ने बेंच को बताया कि मामला इस साल दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में एक जनवरी, 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने मामले का उल्लेख करने वाले और तत्काल सुनवाई का आग्रह करने वाले वकील से दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा था।