ज्ञानवापी मामला: अदालत के फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- ‘इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए’

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (12/09/2022): ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर वाराणसी अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। ज़िला जज ए.के. विश्वेश की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामला सुनवाई योग्य है। अदालत के इस फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीप्पणी करते हुए कहा कि आज जो आदेश आया है इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि “आज जो आदेश आया है उसपर मेरी राय है कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। मेरा मानना ​​है कि इस आदेश के बाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उद्देश्य विफल हो जाएगा।”

इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में दिल्ली की एक महिला राखी सिंह और चार अन्य महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी और कुछ अन्य देवी-देवताओं के दर्शन-पूजन की अनुमति की मांग करते हुए एक याचिका दायर किया गया था।