मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल समेत इन नेताओं को मिली राहत, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (20/08/2022): दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को मानहानि मामले में बरी कर दिया है। दरअसल वकील सुरेंद्र शर्मा ने तीनों पर मानहानि का मुकदमा दायर कराया था। अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया था कि 2013 के विधानसभा चुनावों में आखिरी समय में ‘आम आदमी पार्टी’ से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया था। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने दिया है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, “राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव (आप के पूर्व नेता) को वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया, जिन्होंने दावा किया था कि 2013 के विधानसभा चुनावों में आखिरी समय में AAP से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।”

आपको बता दें कि शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एवं तत्कालीन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में आप ने उनसे संपर्क किया था और पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने को कहा था, लेकिन इसके बाद उन पर गलत आरोप लगाते हुए उनका टिकट काट दिया था।

इसके बाद मानहानि की शिकायत दायर कर शर्मा ने कहा कि 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था। सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा था केजरीवाल और सिसोदिया के इस कृत्य से बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था।