टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (09/08/2022): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाएंगे तो जुर्माना लग सकता है। दरअसल NGT द्वारा चाइनीज मांझा की बिक्री, उत्पादन, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपये का ज़ुर्माना और 1 साल तक की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
इस मामले में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की DCP ईशा पांडे ने कहा कि चाइनीज मांझा के रूप में लोकप्रिय एक सिंथेटिक पतंग उड़ाने वाला मांझा है, इसे न खरीदें। इस कदम का उद्देश्य पक्षियों की रक्षा और घातक दुर्घटनाओं को रोकना है। NGT द्वारा चाइनीज मांझा की बिक्री, उत्पादन, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपये का ज़ुर्माना, 1 साल तक की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब तक दक्षिण पूर्वी ज़िले में इस संबंध में 6 मुकदमें दर्ज़ करके 6 अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया है और बहुत सा चाइनीज मांझा ज़ब्त किया है।