टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (1/08/2022): दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब दुकानों के लाइसेंस को दो महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब पहले के जारी लाइसेंस पर शराब विक्रेता 30 सितंबर तक शराब बेच सकते हैं। इस बात की जानकारी आबकारी विभाग के महाप्रबंधक अजय कुमार गंभीर ने सर्कुलर जारी करके दिया है। बता दें कि आबकारी विभाग की ओर से ये सर्कुलर 30 जुलाई को जारी किया गया था।
सर्कुलर में कहा है, “दिल्ली सरकार ने एल-3/33 लाइसेंस वाली शराब की दुकानों को 30 सितंबर तक संचालित करने के लिए दो महीने के लिए लाइसेंस अवधि को बढ़ा दिया है। शराब विक्रेता इस सुविधा का लाभ लेने के लिए दो महीने की फीस देकर अपना कारोबार जारी रख सकते है।”
बता दें कि दिल्ली में चल रहीं शराब की निजी दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को समाप्त हो रहा था। दिल्ली सरकार ने निजी शराब की दुकानों को सितंबर तक खोलने की अनुमति दिया है क्योंकि सरकारी शराब की दुकानों को शुरू होने में अभी और समय लग सकता है।